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Sirohi: मादक पदार्थ तस्कर को 12 साल के कठोर कारावास की सजा, 2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया; 13 साल पुराना मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
Published by: सिरोही ब्यूरो
Updated Tue, 24 Sep 2024 08:38 PM IST
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सार
Sirohi: एनडीपीएस प्रकरण कोर्ट सिरोही के विशिष्ठ न्यायाधीश रूपा गुप्ता द्वारा 13 साल पुराने एक मामले में 1 मादक पदार्थ तस्कर को 12 साल की कठोर कारावास एवं 2 लाख रुपए जुर्माना की सजा से दंडित किया गया है। कोर्ट द्वारा इस मामले में 2 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है।
सिरोही जिला न्यायालय
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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विस्तार
एनडीपीएस प्रकरण कोर्ट सिरोही के विशिष्ठ न्यायाधीश रूपा गुप्ता द्वारा 13 साल पुराने एक मामले में 1 मादक पदार्थ तस्कर को 12 साल की कठोर कारावास एवं 2 लाख रुपए जुर्माना की सजा से दंडित किया गया है। कोर्ट द्वारा इस मामले में 2 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है।
प्रकरणानुसार 7 अक्टूबर 2011 को कालंद्री थानाधिकारी की अगुवाई में पुलिसकर्मियों की टीम द्वारा फासरिया से वलदरा जाने वाले कच्चे मार्ग के पास बिना नंबरी गाड़ी से 567 किलोग्राम डोडा पोस्त जब्त किया गया था। यह डोडा पोस्त 27 बोरियों में भरा गया था तथा इसका कोई बिना वैध अनुज्ञापत्र नहीं था। इस मामले में पुलिस थाना पालड़ी के थानाधिकारी द्वारा आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया था।
इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं साक्ष्य गवाहों के आधार पर तथ्यों का अवलोकन करने के बाद विशिष्ठ न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रकरण कोर्ट, सिरोही रूपा गुप्ता द्वारा आरोपी गणेशराम को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी मानते हुए उसे 12 साल के कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में कोर्ट द्वारा दोषी के जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उस दो साल के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताए जाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही इस मामले में सम्मिलित चणनाराम व खेताराम के विरुद्ध आरोप साबित नहीं होने से उन्हें दोषमुक्त घोषित करते हुए बरी कर दिया गया।
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प्रकरणानुसार 7 अक्टूबर 2011 को कालंद्री थानाधिकारी की अगुवाई में पुलिसकर्मियों की टीम द्वारा फासरिया से वलदरा जाने वाले कच्चे मार्ग के पास बिना नंबरी गाड़ी से 567 किलोग्राम डोडा पोस्त जब्त किया गया था। यह डोडा पोस्त 27 बोरियों में भरा गया था तथा इसका कोई बिना वैध अनुज्ञापत्र नहीं था। इस मामले में पुलिस थाना पालड़ी के थानाधिकारी द्वारा आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया था।
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इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं साक्ष्य गवाहों के आधार पर तथ्यों का अवलोकन करने के बाद विशिष्ठ न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रकरण कोर्ट, सिरोही रूपा गुप्ता द्वारा आरोपी गणेशराम को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी मानते हुए उसे 12 साल के कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में कोर्ट द्वारा दोषी के जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उस दो साल के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताए जाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही इस मामले में सम्मिलित चणनाराम व खेताराम के विरुद्ध आरोप साबित नहीं होने से उन्हें दोषमुक्त घोषित करते हुए बरी कर दिया गया।