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63 लाख की बीमा ठगी का खुलासा: रायपुर में फर्जी निवेश कर रकम हड़पने वाला आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sun, 03 May 2026 12:02 PM IST
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राजधानी रायपुर में बीमा निवेश के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक आरोपी ने 63 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर गबन कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मयूर बारमेडा को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजधानी रायपुर में बीमा निवेश के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक आरोपी ने 63 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर गबन कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मयूर बारमेडा को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने ICICI Prudential Life Insurance में निवेश का झांसा देकर प्रार्थी और उसके परिजनों से अलग-अलग समय पर चेक के माध्यम से करीब 63 लाख रुपये प्राप्त किए। यह रकम वर्ष 2014 से 2021 के बीच ली गई थी। जब निवेश से संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो आरोपी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा सका।
मामले की जांच में सामने आया कि आरोपी ने जमा किए गए चेक का दुरुपयोग कर राशि अन्य लोगों के नाम से निवेश कर दी और उससे प्राप्त धन का खुद लाभ उठाता रहा। पीड़ित द्वारा कंपनी शाखा में जानकारी लेने पर पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद थाना खमतराई में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 409 और 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को पंडरी स्थित उसके प्रतिष्ठान से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए, जिसके आधार पर उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए पेश किया गया है।
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पुलिस के अनुसार, आरोपी ने ICICI Prudential Life Insurance में निवेश का झांसा देकर प्रार्थी और उसके परिजनों से अलग-अलग समय पर चेक के माध्यम से करीब 63 लाख रुपये प्राप्त किए। यह रकम वर्ष 2014 से 2021 के बीच ली गई थी। जब निवेश से संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो आरोपी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा सका।
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मामले की जांच में सामने आया कि आरोपी ने जमा किए गए चेक का दुरुपयोग कर राशि अन्य लोगों के नाम से निवेश कर दी और उससे प्राप्त धन का खुद लाभ उठाता रहा। पीड़ित द्वारा कंपनी शाखा में जानकारी लेने पर पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद थाना खमतराई में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 409 और 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को पंडरी स्थित उसके प्रतिष्ठान से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए, जिसके आधार पर उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए पेश किया गया है।
